राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ने से आज नई गाइडलाइन जारी : 30 जनवरी तक 12 वीं तक के स्कूल बंद !
राजस्थान में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने रविवार को कोरोना नियमो के पालन को लेकर नयी गाइडलाइन जारी कर दी है | जिसमे स्कूल कॉलेज तथा अन्य ऑफिस तथा विवाह समारोह जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में नई गाइड लाइन लागू होगी |
शेक्षणिक गतिविधियाँ दिनांक 30 जनवरी 2022 तक बंद रहेगी
राज्य के समस्त नगर निगम तथा नगर पालिका क्षेत्रो में कक्षा 12 तक के सभी स्कूल की शेक्षणिक गतिविधियाँ दिनांक 30 जनवरी 2022 तक बंद रहेगी, परन्तु ऑनलाइन अध्ययन जारी रहेगा |
विद्यार्थियों को वैक्सीन लगवाने तथा पढाई में किसी प्रकार के संशय होने पर स्कूल या कोचिंग जाने की अनुमति होगी |
प्रदेश के समस्त कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी में शिक्षण कार्य संचालित रहेंगे लेकिन कोरोना नियमो का पालन करना होगा जैसे मास्क की अनिवार्यता, बार बार सेनिटाइजेशन, दो – दो गज की दुरी तथा वैक्सीन को दोनों डोज लगी होनी आवश्यक होंगी | जिन शिक्षण संस्थानो में उचित दुरी पर बैठने की व्यवस्था न हो वहां पर विद्यार्थियो को 50 % उपस्थिति के साथ रोटेशन के साथ आने की अनुमति होगी |
इसके साथ ही ऑनलाइन अध्ययन भी जारी रहेगा |
विवाह शादी समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों की अनुमति
विवाह शादी समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों ( नगर निगम तथा नगर पालिका में दिनाक 30 जनवरी 2022 तक 50 ) के सम्मिलित होने की अनुमति होगी | बेंड बाजा तथा अन्य लोगो की संख्या उक्त लोगो संख्या से अलग रखा जायेगा |
अंत्येष्टि तथा अंतिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रमो में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे |
किसी भी प्रकार की रेली, शेक्षणिक कार्यक्रमो, तथा किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन कार्यक्रमो में अधिकतम 50 लोगो की अनुमति होगी |
धार्मिक स्थलों के सम्बन्ध में
सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों में प्रातः 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक श्रधालुओ तथा दर्शनार्थियों के लिए खुले रहेंगे लेकिन उन्हें मास्क की अनिवार्यता तथा सोशियल डिस्टेंसिंग की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी |
कोविद के नए वेरिएंट ओमिक्रोंन को लेकर सभी लोगो को यह परामर्श दिया जाता है कि दिनांक 13 व् 14 जनवरी को लोहड़ी तथा मकर सक्रांति का त्यौहार घर पर रह कर ही मनाये |
व्यावसायिक गतिविधयां चालू या बंद ?
रेस्टोरेंट तथा क्लबो में home डिलीवरी की व्यवस्था 24 घंटो के लिए चालू होगी | 50 % ग्राहकों के साथ उनको बैठाने की व्यवस्था की अनुमति होगी | दो गज दुरी की पालना करे |
समस्त सिनेमा होल तथा थियेटर 50 % दर्शको की क्षमता के रात्रि 8 बजे तक खोले जा सकेंगे |
समस्त दुकाने तथा शोपिंग मोल्स प्रतिदिन रात्रि 8 बजे तक उचित कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ खोले जा सकेंगे |
पर्यटन तथा अन्य फिल्म की शूटिंग को आईसोलेशन जोंन के साथ संचालित किया जा सकेगा |
जन अनुशासन कर्फ्यू शनिवार से सोमवार तक
सम्पूर्ण प्रदेश में सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा | इस दोरान सभी बाज़ार, तथा कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कोम्प्लेक्स बंद रहेंगे |
यह नियम निम्न पर लागु नहीं होगा
वे फेक्ट्रियां जीमे निरतर उत्पादन हो रहा हो |
केमिस्ट शॉप
विवाह आयोजन स्थल
अनिवार्य एवं आपातकालीन कार्यालय
वैक्सीन लगवाने हेतु आने जाने हेतु
चिकित्सा सेवाओ पर
बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर
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